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IG की बड़ी कार्रवाई:ओवरलोड वाहनों को छोड़ने में अनियमितता, आमस थानाध्यक्ष धनंजय कुमार निलंबित

Category: City | Date: 2026-10-07 01:20:18 | Views: 28

आमस थाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों की जांच और कार्रवाई में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद आमस थानाध्यक्ष धनंजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गयाजी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मामले में आमस थाना के चौकीदार रवि कुमार की भूमिका भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई है। उसके विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत मिली थी कि आमस थाना क्षेत्र में कोयला लदे ओवरलोड वाहनों को कार्रवाई से बचाने के लिए कथित रूप से अवैध लेन-देन किया गया। शिकायत के साथ इससे संबंधित ऑडियो, वीडियो और फोटो भी सामने आए थे। इनमें आमस थानाध्यक्ष और चौकीदार के बीच संदिग्ध बातचीत होने का दावा किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, गयाजी से पूरे प्रकरण की जांच कराई गई।



*19 सितंबर को टोल प्लाजा पर पकड़े गए थे नौ ओवरलोड वाहन*




जांच में सामने आया कि 19 सितंबर 2026 को आमस थाना क्षेत्र में जीटी रोड स्थित सावकला टोल प्लाजा के पास ओवरलोड वाहनों की जांच की गई थी। जांच के दौरान दोपहर करीब दो बजे से शाम पांच बजे के बीच कोयला लदे कुल नौ ओवरलोड वाहनों को पकड़े जाने की बात सामने आई। आरोप है कि इन वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक सत्यापन और विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की गई तथा कुछ वाहनों को बिना उचित कार्रवाई के ही छोड़ दिया गया।

जांच टीम ने इस पूरे मामले में स्टेशन डायरी की प्रविष्टियों, उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो और फोटो के अलावा संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों का भी परीक्षण किया। इन साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण के बाद आमस थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष धनंजय कुमार और चौकीदार रवि कुमार की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई।



*अनुचित लाभ पहुंचाने की स्थिति बनी*



जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि ओवरलोड वाहनों को नियमानुसार कार्रवाई किए बिना छोड़ने से संबंधित वाहन मालिकों या संचालकों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस विभाग ने इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का मामला माना है।

पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच प्रतिवेदन के आधार पर धनंजय कुमार के विरुद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार स्थापित पाया गया। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है।



*निलंबन अवधि में गया पुलिस केंद्र रहेगा मुख्यालय*



निलंबन अवधि के दौरान धनंजय कुमार का मुख्यालय पुलिस केंद्र, गया निर्धारित किया गया है। वहीं, आमस थाना के चौकीदार रवि कुमार के विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वरीय पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।



*पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बाद कार्रवाई*



ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई में कथित अनियमितता का यह मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए थे। खासकर जीटी रोड पर कोयला लदे भारी वाहनों की जांच और उनके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर मामला गंभीर माना गया। पुलिस विभाग ने जांच के बाद जिम्मेदार पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर यह स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान नियमों की अनदेखी और किसी प्रकार के अनुचित आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गयाजी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कर्तव्यहीनता अथवा अनुचित आचरण सामने आने पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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